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Union Budget 2024: सरकार ने Indexation हटाया, जानिए आपकी जेब पर क्या होगा असर?
बजट ( Union Budget 2024) में केंद्र सरकार की ओर से कैपिटल गेन (Capital Gain) कैलुकेशन में इंडेक्सेशन (Indexation) के फायदे को हटा लिया है। इसे लेकर निवेशकों के मन में असमंसज की स्थिति बनी हुई है कि आखिर इसके हटने से फायदा हुआ है या नुकसान। आइए जानते हैं?
इंडेक्सेशन क्या है? (What is Indexation?)
कोई भी ऐसी एसेट जिसे लंबे समय ( 24 महीने या उससे ज्यादा) तक होल्ड किया जाता है। उस पर कैपिटल गेन या फायदा कैलकुलेट करते समय इंडेक्सेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इंडेक्सेशन के जरिए लंबे समय तक होल्ड की जाने वाली एसेट की लागत में महंगाई को समायोजित किया जाता है।
इसका फायदा यह होता है, जब आप किसी एसेट की बिक्री करते हैं, तो बढ़ती हुई महंगाई को लागत में समायोजित करने से आपका मुनाफा कम होता है और आपको कम टैक्स देना होता है।
इंडेक्सेशन कैसे लगता है? (How indexation applied?)
उदाहरण के लिए अगर आपने कोई एसेट्स 2001 में 10 लाख रुपये में खरीदी (उस समय इंडेक्सेशन 100 था)। अब 2024 में आप उसे 1 करोड़ में बेचते हैं। (अब इंडेक्सेशन 363 है।) इस स्थिति में महंगाई समायोजित होने के कारण इंडेक्सेशन के हिसाब से आपकी लागत 10 लाख का 363 प्रतिशत यानी 36.30 लाख रुपये मानी जाएगी। ऐसे में कैपिटल गेन और मुनाफा कैलकुलेट करते समय आपको बिक्री की राशि 1 करोड़ में से 36.30 लाख रुपये घटाए जाएंगे। ऐसे में आपको टैक्स 63.70 लाख रुपये पर देना होगा।
बजट में सरकार ने हटाया इंडेक्सेशन
बजट में सरकार ने इंडेक्सेशन के फायदे को हटा लिया है। हालांकि, प्रॉपर्टी और अन्य अनलिस्टेड एसेट्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) को घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया है। यह पहले 20 प्रतिशत था। यानी आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलने के साथ 20 प्रतिशत कैपिटल गेन टैक्स देना था।
Indexation से फायदा या नुकसान
नई व्यवस्था के तहत 10 लाख की प्रॉपर्टी एक करोड़ में बेचने पर कैपिटल गेन 90 लाख रुपये का होगा न कि 63.70 लाख का। हालांकि, सरकार ने टैक्स की दर कम कर लोगों को राहत दी है।