ITR जमा करना भूल गए? अभी भी खुला है ये रास्ता

  • क्या है Belated ITR?
  • Belated ITR जमा करने के नुकसान
  • Belated ITR जमा करने की आखिरी तारीख
  • Belated ITR जमा करने पर जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return -ITR) जमा करनी की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। बड़ी संख्या में अभी भी ऐसे लोग हैं, जिन्होंने आईटीआर जमा नहीं है। इस स्थिति में बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (Belated ITR) जमा कर सकते हैं।

क्या है Belated ITR?

इनकम टैक्स की धारा 139(4) के तहत बिलेटेड आईटीआर जमा करने का प्रावधान है। इससे तहत आईटीआर जमा करने की अंतिम तारीख निकलने के बाद आप आसानी से आरटीआई जमा कर सकते हैं।

Belated ITR जमा करने के नुकसान

  • Belated ITR पर जुर्माना: अगर आप बिलेटेड आईटीआर जमा करते हैं तो आपको 5,000 रुपये तक का जर्माना देना पड़ता है। अगर आपकी आय 5 लाख से कम है तो यह घटकर 1,000 रुपये रह जाता है।
  • ब्याज: अगर आप कर के दायरे में आते हैं और आप पर टैक्स की देनदारी बनती है तो आपको इनकम टैक्स की धारा 234A के मुताबिक एक प्रतिशत प्रति महीने का जुर्माना देना है। ब्याज का कैलकुलेशन एक अगस्त से लेकर आपके रिटर्न भरने की तारीख के आधार पर तय किया जाएगा।
  • कटौती नहीं पाएंगे: अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर जमा करते हैं तो आप इनकम टैक्स की पुरानी टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के तहत मिलने वाली टैक्स छूट जैसे 80 C, 80D और अन्य टैक्स डिडक्शन का फायदा नहीं उठा पाएंगे।
  • नुकसान नहीं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे:अगर आपको पिछले वित्त वर्ष में कोई नुकसान हुआ है तो बिलेटेड आईटीआर में इसका फायदा नहीं मिलता है।

Belated ITR जमा करने का फायदा

बिलेटेड आईटीआर भरने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी टैक्स जिम्मेदारियों को आसानी से पूरा कर पाते हैं और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) से नोटिस भी नहीं मिलता है।

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