Income Tax Refund: 31 जुलाई के बाद भी नहीं आया टैक्स रिफंड, अपनाए ये तरीका

  • Tax Refund के लिए ITR वेरिफाई करें
  • Income Tax Refund आने में कितना समय लगता है?
  • क्या 31 जुलाई के बाद ही आता है टैक्स रिफंड?
  • Income Tax Refund नहीं आया तो क्या करें?

Income Tax Refund: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return – ITR) जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निकल चुकी है लेकिन अभी भी कई लोगों को इनकम टैक्स रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। इस आर्टिकल में हम इनकम टैक्स रिफंड के नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं।

Tax Refund के लिए ITR वेरिफाई करें

अगर आप समय पर अपना रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आईटीआर जमा करने के 30 दिनों के अंदर अपने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरिफाई करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका आईटीआर फाइलिंग पूरी नहीं मानी जाएगी और आपको अपना टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा।

Income Tax Refund आने में कितना समय लगता है?

इनकम टैक्स रिफंड का प्रोसेस आपके आईटीआर वेरिफाई करने के बाद ही शुरू होता है। आमतौर पर आईटीआर वेरिफाई होने के 4 से 5 हफ्तों में करदाता के खाते में टैक्स रिफंड आता है।

क्या 31 जुलाई के बाद ही आता है टैक्स रिफंड?

इनकम टैक्स रिफंड का 31 जुलाई से कोई संबंध नहीं होता है, जितनी जल्दी आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरिफाई करते हैं, उतनी ही जल्दी आपका रिफंड प्रोसेस शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए आपने 16 जून को आईटीआई भरा और 17 जून को अपने आईटीआर को वेरिफाई करा लिया, तो आपको इनकम टैक्स रिफंड 4 से 5 हफ्ते के बाद यानी 17 जुलाई से 24 जुलाई के बीच आ जाएगा।

Income Tax Refund नहीं आया तो क्या करें?

अगर आरटीआर वेरिफाई करने के बाद भी आपका रिटर्न नहीं आया है तो इनकम टैक्स के सर्कुलर नंबर 9/2015 के तहत आप इनकम टैक्स रिफंड के लिए आवेदन करना होगा।

इसके लिए आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग (Income Tax e-filling)वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद सर्विसेज (Services) में जाकर रिफंड रिइश्यू (Refund Reissue) के लिए आवेदन करना होगा।

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